आधार कार्ड के नए नियम: 31 दिसंबर से पहले यह काम करें..नही तो जुर्माना
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहा है, जो डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगे। 1 दिसंबर 2025 से आधार कार्ड के नए डिजाइन को लागू कर दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य डेटा लीक और धोखाधड़ी को रोकना है। नए कार्ड में अब केवल फोटो और एक सुरक्षित क्यूआर कोड होगा। इसमें न तो आपका नाम छपा होगा और न ही आधार नंबर दिखाई देगा, ताकि अगर कार्ड की फोटोकॉपी गलत हाथों में चली जाए, तो उसका दुरुपयोग न हो सके। हालांकि, आपके पुराने आधार कार्ड पूरी तरह से मान्य रहेंगे।
UIDAI अब फिजिकल फोटोकॉपी की जगह डिजिटल वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन पर ज्यादा जोर दे रहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अब चेहरा पहचानना (Face Recognition) पहचान सत्यापन का एक वैध और कानूनी तरीका माना जाएगा। इससे बैंकिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना और भी सुरक्षित हो जाएगा। भविष्य में पहचान के लिए क्यूआर कोड स्कैनिंग और ऑफलाइन आधार XML जैसे विकल्पों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे।
सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आधार और पैन कार्ड की लिंकिंग को लेकर है। 31 दिसंबर 2025 पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम समय सीमा तय की गई है। यदि आप इस तारीख तक इन्हें लिंक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका सीधा असर आपके इनकम टैक्स रिटर्न, रिफंड और अन्य वित्तीय लेनदेन पर पड़ सकता है। इसलिए समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है।
इसके अलावा, जिन लोगों के आधार कार्ड बने हुए 10 साल से अधिक समय हो गया है, उन्हें अपने डेमोग्राफिक विवरण जैसे नाम, पता और जन्मतिथि को अपडेट कराना होगा। आधार को लगातार सक्रिय रखने और वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की बाधा से बचने के लिए इसे अपडेट रखना आवश्यक है। आप अपनी जानकारी को ऑनलाइन या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर अपडेट करा सकते हैं ताकि आपकी वित्तीय और सरकारी सेवाएं प्रभावित न हों।